Dyalu Yojana Haryan दिन दयाल उपाध्याय योजना हरियाणा ( दयालु योजना ) में वे BPL परिवार जिनके घर में 6 वर्ष से 60 वर्ष तक के किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इस स्कीम का उदेस्य है https://NewJobAlert.in
दयालु योजना – योजना के लाभ | |
वे BPL परिवार जिनके घर में 6 वर्ष से 60 वर्ष तक के किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इस स्कीम का उदेस्य है इस योजना के तहत लाभ आयु के हिसाब से निर्धारित किया गया है जो की निचे बताया गया है | |
पात्रता (Eligibility ) | |
लाभार्थी हरियाणा का निवासी हो लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 1.80 लाख से कम हो लाभार्थी के पास फॅमिली ID होनी चाहिए लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना हो लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बिच हो | |
आवश्यक दस्तावेज | |
परिवार पहचान पत्र (PPP) आधार कार्ड लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र आधार लिंक मोबाइल नंबर | |
Important Links | |
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Sr. No. | आयु | मुआवजा राशि |
1 | 6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक | 1 लाख रूपये |
2 | 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | 2 लाख रूपये |
3 | 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | 3 लाख रूपये |
4 | 25 वर्ष से अधिक और 45वर्ष तक | 5 लाख रूपये |
5 | 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक | 3 लाख रूपये |